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Hardoi News: जानलेवा हमले में तीन सगे भाइयों समेत चार की जमानत अर्जी खारिज

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हरदोई। तकरीबन एक माह पहले शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक शख्स पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी तीन सगे भाइयों समेत चार की जमानत अर्जी जिला जज राज कुमार सिंह ने खारिज कर दी है।
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प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र सिंह ने बताया कि शाहाबाद कस्बे के मोहल्ला महमंद निवासी फिरोज खां ने 26 मार्च 2024 को शाहाबाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसका भतीजा अल्तमस 24 मार्च को रिजवान कुरैशी उर्फ लाला की दुकान पर मीट लेने गया था। वहां बासी मीट देने को लेकर कहासुनी हो गई थी। 25 मार्च को उसका छोटा भाई सुहेल खां शाहाबाद बस अड्डे से घर जा रहा था।
एक दिन पहले हुए विवाद की रंजिश में वहां पहले से ही घात लगाए बैठे रिजवान कुरैशी उर्फ लाला, भूरे कुरैशी, यासीन कुरैशी, तारिक, फूलमियां व अन्य छह लोगों ने लाठी-डंडों से पीटा और तमंचे से जान से मारने की नियत से सुहेल पर फायर कर दिया। गोली गर्दन और हाथ पर लगी थी। गंभीर हालत में उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया था। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद जिला जज राज कुमार सिंह ने रिजवान, नईम, भूरे (तीनों सगे भाई) और यासीन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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