हरदोई। कछौना में ज्वेलरी और बर्तन कारोबारी पर हमला कर नकदी और सोने की चेन लूटने के आरोपी दो भाइयों की जिला जज रीता कौशिक ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कछौना नगर के पूर्वी बाजार निवासी बबलू उर्फ अनूप गुप्ता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 21 सितंबर 2026 को अपनी ज्वेलरी और बर्तन की दुकान बंद कर रात करीब आठ बजे पैदल घर जा रहे थे। बैग और झोले में दुकान की चाबियों के साथ दिनभर की बिक्री के करीब 70 हजार रुपये थे। आरोप है कि नगर पंचायत कार्यालय रोड पर घर के सामने अमन सिंह, रमन सिंह, नयन सिंह, अनिकेत त्रिपाठी और उनके साथ आए आठ से 10 लोगों ने उन्हें घेर लिया। लोहे की रॉड से हमला कर घायल करने के बाद उनका बैग और गले से करीब 30 ग्राम सोने की चेन लूट ली। चेन की कीमत लगभग पांच लाख रुपये बताई गई।
मेडिकल रिपोर्ट में कुल छह चोटें दर्ज थीं। अमन सिंह, रमन सिंह ने अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। रंजिश के कारण झूठा फंसाने का तर्क दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और केस डायरी के परीक्षण के बाद जिला जज ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।