हरदोई। नाबालिग से दुष्कर्म के लगभग चार साल पुराने मामले में अपर जिला जज (कोर्ट संख्या 16) हेमेंद्र कुमार सिंह ने एक शख्स को दोषी करार दिया।
अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि माधौगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि चार सितंबर 2020 को गांव के ही राज कुमार ने उसकी पुत्री (15) को लालच देकर अपने घर में छिपा लिया था। जब इसका पता चला तो पुत्री को वापस लाने के लिए पिता राज कुमार के घर गया। राज कुमार और उसके पिता डल्ला ने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से घर आई है। डल्ला ने कहा कि राज कुमार से तुम्हारी बेटी की शादी करूंगा।
इस पर किशोरी के पिता ने छह सितंबर 2020 को यूपी 112 पर घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस किशोरी और आरोपी राज कुमार को थाने लाई। पुलिस ने राजकुमार और डल्ला के खिलाफ किशोरी को अगवा करने और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने राज कुमार के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत धाराएं बढ़ाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। डल्ला के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की धाराएं लगाई गईं। अपर जिला जज ने सुनवाई के बाद राज कुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। उसके पिता डल्ला को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।