हरदोई। छेड़छाड़ के 26 साल पुराने मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट संख्या-3) अनुराग यादव ने एक शख्स को दोषी करार दिया है। अभियुक्त को दो साल की सजा सुनाई गई है। पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
माधौगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने दो मई 1999 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि तीन मई की शाम गांव के बाहर खेतों में शौच करने गई थी। रास्ते में गांव के ही अनीस और गब्बर ने उसे पकड़ लिया। दोनों ने अश्लील हरकतें की थी। विरोध करने पर दोनों ने जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता के शोर मचाने पर गांव के लोग आ गए तो आरोपी भाग निकले। पुलिस ने छेड़छाड़ और अपराधिक धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज किया था। दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था। सुनवाई के दौरान आरोपी गब्बर की माैत हो गई थी। दोनों पक्षों के तर्काें को सुनने और पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराग यादव ने सजा सुनाई है।
दो गवाह मुकर गए थे बयान से, पीड़िता का बयान बना सजा का आधार
मामले में अभियोजन पक्ष ने चार गवाह पेश किए थे। गवाही के दौरान दो गवाह बयानों से मुकर गए थे। इन दोनों को न्यायालय ने पक्षद्रोही घोषित किया था। पीड़िता अपने बयान पर कायम रही थी। पीड़िता के बयान सजा का आधार बने।