हरदोई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार आजाद ने सोमवार को एक मुकदमे की सुनवाई पर जिला पूर्ति अधिकारी को नोटिस जारी कर उन्हें कोर्ट में तलब किया है।
अदालत के समक्ष संडीला निवासी मोहम्मद रफी ने गैस सिलेंडर रिलीज करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। पूर्ति निरीक्षक संडीला ने 20 जून 2012 को बस स्टैंड चौराहा से एक मिष्ठान भंडार से कई सिलेंडर बरामद किए थे। उन्हीं गैस सिलेंडरों में एक सिलेंडर रफी का भी था। उसने अदालत के समक्ष अपना गैस सिलेंडर वापस दिलाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अदालत ने इस बाबत जिला पूर्ति अधिकारी से आख्या तलब की थी। लेकिन नियत पेशी पर जिला पूर्ति अधिकारी ने न्यायालय में आख्या नहीं भेेजी। सोमवार को मामले की सुनवाई कर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए जिला पूर्ति अधिकारी को नोटिस जारी कर 31 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हो स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।