हरदोई। लोकसभा चुनाव में हरदोई और मिश्रिख सीट के लिए नामांकन मंगलवार से शुरू होगा। जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियों को पूरा करने का दावा सोमवार देर शाम किया गया। आला अधिकारियों का कहना है कि नामांकन प्रक्रिया को लेकर कलक्ट्रेट कड़े सुरक्षा घेरे में रहेगा। कलक्ट्रेट के चारों ओर बैरीकेडिंग की गई है।
जिले की हरदोई व मिश्रिख लोकसभा सीट के लिए मतदान चौथे चरण में 29 अप्रैल को होगा। इस चरण के निर्वाचन की शुरुआत दो अप्रैल से होगी। नामांकन प्रक्रिया के लिए सोमवार को सरकारी मशीनरी पूरी तरह से व्यस्त रही। सहायक निर्वाचन अधिकारी बीएल भार्गव ने बताया कि कलक्ट्रेट स्थित डीएम न्यायालय में हरदोई सीट का नामांकन कराया जाएगा। हरदोई सीट के लिए आरओ जिलाधिकारी होंगे। वहीं मिश्रिख सीट के लिए नामांकन अपर जिलाधिकारी के कोर्ट में कराए जाएंगे। जिसके आरओ सीडीओ होंगे। कलक्ट्रेट से दोनों कक्षों में जाने के लिए अलग रास्ता बनाया गया है। नामांकन कैमरे की जद में होगा। नामांकन प्रक्रिया नौ अप्रैल तक सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक चलेगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम ने अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञांनजय सिंह के साथ नामांकन कक्षों का निरीक्षण किया व संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि नामांकन के दौरान कक्षों में समस्त व्यवस्था पूर्ण रखी जाएं।
पीडब्ल्यूडी चौराहा, सोल्जर बोर्ड चौराहा पर बैरीकेडिंग करा दी गई है। इसके आगे वाहनों का प्रवेश नहीं हो सकेगा। इधर से गुजरने वाले वाहन सवार घंटाघर रोड होते हुए नुमाइश चौराहे की ओर निकल जाएं तो बेहतर होगा। इसके अलावा शहर के सिनेमा चौराहा, लखनऊ चुंगी, पिहानी चुंगी पर बाहर से प्रत्याशी के साथ आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कर्मी तैनात होंगे। प्रेक्षागृह के सामने, सोल्जर बोर्ड चौराहे एवं शहर में लखनऊ चुंगी, पिहानी चुंगी, सिनेमा चौराहा, नुमाइश चौराहे पर पुलिस बैरीकेडिंग होगी।
नामांकन के कारण अधिवक्ता व सरकारी विभागों के कर्मी एसपी कार्यालय की ओर से प्रवेश करें तो बेहतर है। अपने साथ एक आईडी कार्ड भी ले जाएं। कचहरी व सरकारी विभागों में कार्यों से आने वाले भी एसपी कार्यालय की ओर से कलक्ट्रेट आने वाले रास्ते ही जा सकते हैं।
अधिसूचना लगेगी --- 2 अप्रैल
नामांकन की अंतिम तिथि --- 9 अप्रैल
नामांकन पत्रों की जांच --- 10 अप्रैल
नाम वापसी की अंतिम तिथि -- 12 अप्रैल
मतदान --- 29 अप्रैल
मतगणना ---- 23 मई
प्रत्याशियों व उनके प्रस्तावकों के जुलूस को तो सोल्जर बोर्ड पर ही रोक लिया जाएगा। इसके आगे कलक्ट्रेट के मुख्य गेट से प्रत्याशी व उनके प्रस्तावकों को इंट्री दी जाएगी। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की तरफ वाले गेट से प्रेक्षक व आरओ की गाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा।
दावेदार इस बात की तैयारी कर नामांकन कराने जाएं कि शपथ पत्र पर सारे कॉलम भरे होने चाहिए। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले एक बार भरे गए विवरणों को देख लेना चाहिए। प्रत्याशियों को पांच साल पहले की संपत्ति और अब की सारी संपत्ति का ब्योरा देना होगा। इसके अलावा बिजली, पानी, हाउस टैक्स आदि की अदायगी का विवरण देना होगा। नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो देनी होगी। प्रत्याशियों को आपराधिक रिकार्ड यदि है तो दो अखबारों में नामांकन वापसी के दो दिन पहले तक प्रकाशित करवाना होगा।
सामान्य जाति के उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि जहां 25 हजार रुपये रखी गई है वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि आधी रखी गई है। नामांकन के समय जमानत राशि जमा की रसीद संलग्न करनी होगी।
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के उम्मीदवारों को एक प्रस्तावक व गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी। उम्मीदवार देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता हो सकता है। उसे मतदाता सूची का उद्धरण दाखिल करना होगा। उम्मीदवार के प्रस्तावक व प्रस्तावकों को उसी क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए जिस क्षेत्र से उम्मीदसवार नामांकन भर रहा है।
नामांकन दाखिल करने के लिए आरओ कार्यालय के समीप 100 मीटर के अंदर यानी कलक्ट्रेट के बाहर तक केवल तीन वाहन ले जाए सकते हैं। ज्यादा वाहन ले जाने पर आचार संहिता का पूर्ण उल्लंघन माना जाएगा। निर्वाचन आयोग ने नामांकन के समय की स्थितियों को भी साफ करते हुए कहा है कि आरओ कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं। इनमें उम्मीदवार के अतिरिक्त प्रस्तावक, निर्वाचक एजेंट एवं अन्य दो व्यक्ति सम्मलित होंगे।
नामांकन के बाद से यह टीमें रखेंगी नजर
सहायक व्यय प्रेक्षक
वीडियो निगरानी समिति
वीडियो अवलोकन समिति
लेखा समिति
मीडिया प्रमाणन समिति
अनुवीक्षण समिति
उड़न दस्ता
स्थायी निगरानी समिति
व्यय अनुवीक्षण टीम