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Hardoi News: खेत में मिट्टी का अवैध खनन कराने में 6.38 लाख रुपये का जुर्माना

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हरदोई। मिट्टी के अवैध खनन से हुए गड्ढे में भरे पानी में डूबकर तीन बच्चों की मौत के मामले में कार्रवाई का दौर जारी है। बिना अनुमति खनन करने के आरोप में खेत मालिक ह्रदयराज सिंह चंदेल के खिलाफ 6,38,625 रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माने की यह कार्रवाई खनन विभाग ने की है। इससे पहले ह्रदयराज के खिलाफ टड़ियावां थाने में अवैध खनन समेत कई धाराओं में रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा चुकी है।
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टड़ियावां थाना क्षेत्र के गौरा गांव निवासी एक बच्चा अपनी बुआ के दो बेटों के साथ शनिवार को खेलने गया था। खेलते समय पड़ोसी गांव सिकरोहरी चले गए थे। यहां ह्रदयराज सिंह के खेत में मिट्टी के अवैध खनन के कारण हुए गड्ढे में पानी भरा था। इसी में डूबकर तीनों बच्चों की मौत हो गई थी। घटना में लेखपाल गजेंद्र सिंह की तहरीर पर ह्रदयराज सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। खनन अधिकारी की जांच में अवैध खनन की पुष्टि हुई थी। खनन अधिकारी शिवदयाल सिंह ने बताया कि ह्रदयराज सिंह पर 6,38,625 रुपये का जुर्माना किया गया है।


...तो लंबे समय से चल रहा था अवैध खनन
घटना के बाद एसडीएम सदर सुशील मिश्रा भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने ही खनन अधिकारी शिव दयाल सिंह को मौके पर बुलाया था। खनन अधिकारी के मुताबिक जांच में पता चला कि 12, 772 घनमीटर मिट़्टी की खोदाई की गई है। इतनी बड़ी तादाद में मिट्टी की खोदाई चार छह दिन में नहीं हो सकती। मतलब यह कि यहां मिट्टी का अवैध खनन लंबे समय से हो रहा था।
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मृतकों के परिजनों के खातों में भेजे गए चार-चार लाख रुपये
अवैध मिट्टी खनन से हुए गड़्ढे में भरे पानी में डूबकर तीन बच्चों की मौत को दैवीय आपदा भी माना गया है। आपदा राहत विभाग ने डीएम अनुनय झा की संस्तुति पर तीनों बच्चों के परिजनों के बैंक खातों में सहायता राशि दी गई है। लालपुर भैंसरी निवासी अंबे उर्फ अंबेश्वरी, चंदेली निवासी महेश्वरी और गौरा डांडा निवासी किरन के बैंक खातों में चार-चार लाख रुपये भेजे गए हैं। इन्हीं महिलाओं के बेटों की घटना में मौत हुई थी।
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