मल्लावां के एक गांव की घटना, दो बहनों को बहला कर ले गए थे
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। निकाह का झांसा देकर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक शख्स को दोषी करार दिया गया है। अपर जिला जज कोर्ट संख्या चार यशपाल ने अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 26 फरवरी 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी दो बहनें हैं। 25 फरवरी को बड़ी बहन को रिजवान व छोटी बहन को बाल अपचारी बहलाकर अपने साथ ले गया था। उनको ले जाते हुए गांव के कुछ लोगों ने देखा था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने बहलाकर ले जाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।
विवेचना के दौरान पुलिस ने चारों को पकड़ लिया था। पीड़िताओं के बयानों के आधार पर पुलिस ने रिजवान के खिलाफ बहलाकर ले जाने व सामूहिक दुष्कर्म करने की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। एक बाल अपचारी होने के कारण उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में भेज दिया गया था ।
रिजवान के मामले की सुनवाई चल रही थी। घटना को साबित कराने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।