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कलक्ट्रेट कर्मचारी संघ के चुनाव में दो दावेदारों की आपत्तियां

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हरदोई। उप्र मिनिस्ट्रीयल कलक्ट्रेट कर्मचारी संघ के चुनाव को लेकर दावेदारों में खींचतान शुरू हो गई है। महामंत्री पद के एक दावेदार ने दूसरे दावेदार को संघ बॉयलाज के अनुसार अयोग्य करार बताते हुए नामांकन के खिलाफ आपत्ति दी है। जवाब में दूसरे दावेदार ने बॉयलाज का हवाला देते हुए अपनी दावेदारी को सही बताया है। दावेदार ने सहायक निर्वाचन अधिकारी को सौंपे पत्र में कहा है कि कमेटी की निर्वाचन प्रक्रिया में कई खामियां हैं। अगर उसका नामांकन अवैध है तो चुनाव भी पूर्णतया वैध प्रक्रिया से कराया जाए।
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उप्र मिनिस्ट्रीयल कलक्ट्रेट कर्मचारी संघ की द्वैवार्षिक कमेटी की निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया के पहले चरण के तहत शुक्रवार को कलक्ट्रेट के संयुक्त हॉल में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण की गई थी, जिसमें अध्यक्ष पद पर दो व महामंत्री पद पर चार नामांकन पत्रों समेत अन्य पदों पर भी कई नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। 7 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जानी है।
शनिवार को महामंत्री पद के 4 दावेदारों में से एक मोहम्मद परवेज ने महामंत्री पद के दावेदार अमित कुमार सिंह को संघ के चुनाव बॉयलाज के हवाले से अयोग्य बताते हुए उनका नामांकन के खिलाफ सहायक निर्वाचन अधिकारी को आपत्ति सौंपी। बताया कि बॉयलाज के अनुसार कार्यकारिणी के चुनाव के लिए दावेदार का न्यूनतम चार साल का कार्यकाल पूर्ण होना चाहिए, जबकि अमित कुमार को कार्य करते हुए मात्र 2.5 साल ही हुआ है। इसकी जानकारी मिलने पर प्रत्याशी अमित कुमार सिंह ने कलक्ट्रेट कर्मियों के साथ सहायक निर्वाचन अधिकारी को पत्र सौंपकर अपनी दावेदारी को वैध बताया।
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कहा कि बॉयलाज में प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव के लिए चार साल का कार्यकाल पूर्ण होने की अनिवार्यता है, जिला कमेटी के चुनाव के लिए ऐसी कोई शर्त का उल्लेख बॉयलाज में नहीं है। कहा कि इससे इतर निर्वाचन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की जा रही है। अध्यक्ष व महामंत्री समेत अन्य दावेदारों से निर्धारित से चार गुना अधिक तक नामांकन शुल्क वसूला जा रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है। यही नहीं मात्र आठ पदों को निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल किया गया है, जबकि बॉयलाज के मुताबिक जिला कमेटी के लिए नौ पदों पर निर्वाचन कराया जाना चाहिए। अमित कुमार ने कहा कि यदि उनकी दावेदारी अवैध है तो निर्वाचन प्रक्रिया भी बॉयलाज के अनुसार वैध ढंग से पूर्ण की जाए।
सहायक निर्वाचन अधिकारी भगौती प्रसाद ने बताया कि दोनों आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। 7 जनवरी को जांच के दौरान दोनों आपत्तियों को निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा।
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