हरदोई। भूमि-भवन की खरीद-फरोख्त में स्टांप और निबंधन शुल्क कम दिए जाने पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व के न्यायालय ने 10 मामलों की सुनवाई में 12 लोगों पर जुर्माना लगाया है। इन खरीदारों को 9,14,683 रुपये ब्याज सहित 30 दिन के अंदर जमा किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
भूमि-भवन के बैनामा के समय मालियत के मुताबिक स्टांप और निबंधन शुल्क जमा किए जाने का प्रावधान है लेकिन खरीदार कहीं न कहीं से कम स्टांप और निबंधन शुल्क देने का रास्ता तलाश ही लेते हैं। वहीं जिलाधिकारी अनुनय झा ने बैनामों के नियमित परीक्षण और स्थलीय जांच की भी व्यवस्था दी है। इसमें वास्तविक मालियत के मुताबिक स्टांप और निबंधन शुल्क न अदा करने वाले खरीदारों पर कम स्टांप और निबंधन शुल्क की वसूली के साथ ब्याज और अर्थदंड वसूल किया जाता है। ऐसे ही मामलों की सुनवाई करते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व दीपाली भार्गव ने 12 खरीदारों पर अर्थदंड और ब्याज लगाया है।
बताया कि स्टांप और निबंधन विभाग से बैनामों के परीक्षण के बाद कम स्टांप और निबंधन पर हरियावां निवासी सुधा पत्नी अजीत कुमार के बैनामे में 50,910 रुपये कमी पाई गई, इस पर 10,175 रुपये जुर्माना लगाया गया है। शाहाबाद के फतेहपुर निवासी अवधेश सिंह पर 3,600 की कमी पर 788 रुपये जुर्माना, बरुआबाजार निवासी कासिम हसन पर 90,200 की कमी पर 19,730 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
बताया कि ऐसे ही शिवशक्ति हॉस्पिटल आवास विकास कॉलोनी निवासी प्रवीण चंद्र गुप्ता व रागिनी गुप्ता से 121,250 की कमी पर मय ब्याज सहित 1,64,581 रुपये जमा कराए गए हैं। विभूतिनगर निवासी विवेक सिंह पर 68,100 रुपये की कमी पर 14,875 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कीर्ति कृष्णा बाल चिकित्सालय नघेटा रोड निवासी चंद्र किशोर गुप्ता और उनकी पत्नी अपर्णा गुप्ता से 2,94,375 रुपये की कमी पर 76,558 रुपये का जुर्माना लगाते हुए ब्याज सहित 3,70,913 रुपये जमा कराए गए।
बिलग्राम के खजानपुर निवासी संदीप कनौजिया पर 28,600 रुपये की कमी पर 6,880 रुपये जुर्माना लगाते हुए 37,235 रुपये और पिहानी के मोहल्ला मिश्राना निवासी तहरुनिशा पत्नी उस्मान से 36,510 रुपये की कमी पर 46,377 रुपये और पिहानी के मोहल्ला कोटकला निवासी सरोज कुमार त्रिपाठी से 23,940 रुपये की कमी पर 28,928 रुपये जमा कराए गए हैं।