हापुड़। अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट डाॅ. ब्रह्मपाल सिंह ने दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करने के मामले में पति, सास और ससुर को दो-दो साल की सजा सुनाई है।
थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव श्यामपुर निवासी लवलीन ने अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया था कि आठ फरवरी 2012 को कविनगर गाजियाबाद निवासी निशांत के साथ उसका विवाह हुआ था। सगाई में परिजन ने दस लाख रुपये, घरेलू सामान व आभूषण दिए थे।
विवाह के कुछ समय बाद वह अपने पति के साथ बेंगलुरु चली गई, जहां वह बैंक में नौकरी करते थे। सास पुष्पा, ससुर कुंवरपाल, नंद एवं पति निशान्त दहेज कम होने का ताना देकर मारपीट करने लगे। पीड़िता अपने मायके में फोन न करें, इसपर उसका फोन भी तोड़ दिया। लेकिन इसी बीच उसने मौका पाकर परिजन को इसकी जानकारी दी। जिस पर परिजनों ने उसका छह दिसंबर 2013 को फ्लाइट के टिकट करा दिए। बेंगलुरु से आते समय आरोपियों धमकी दी कि अगर दस लाख रुपये नहीं आई तो वापस नहीं आने देंगे।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर पति, सास और ससुर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डाॅ. ब्रह्मपाल सिंह ने पति निशांत, सास पुष्पा ससुर कुंवरपाल को दो दो साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।