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दोबारा ट्रैफिक रूल तोड़ा तो डीएल जाएगा कैंसल

Wed, 13 Jan 2016 11:56 PM IST
अमर उजाला, हापुड़
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बार-बार ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले वाहन चालकों पर यातायात विभाग शिकंजा कसने जा रहा है। दोबारा ट्रैफिक रूट तोड़ने पर डीएल रद्द हो सकता है।
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यही नहीं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने की कवायद की जा सकती है। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए यातायात पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है।

नए नियम को लागू करने से पहले लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। शहर में यातायात नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती है।

ट्रैफिक रूल्स का पालन न होने पर सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। उधर, यातायात और सिविल पुलिस वाहन चालकों का चालान काटकर महज खानापूर्ति कर देती है।

खानापूर्ति के कारण वाहन चालक जुर्माना भरने के बाद फिर से खुलेआम ट्रैफिक रूल्स तोड़ते नजर आते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस नई व्यवस्था को लागू करने पर विचार कर रहा है।
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नई व्यवस्था में दूसरी बार चालान होने पर ट्रैफिक पुलिस जुर्माना लगाएगी और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन नंबर को रद्द कर सकती है।

पुलिस पिछले कुछ माह में काटे गए चालानों को कंप्यूटराइज्ड करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद यातायात पुलिस प्रत्येक चालान का कंप्यूटर में दर्ज सूची से मिलान करेंगी और वाहन का नंबर डालकर पूरा विवरण सामने आ जाएगा।
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ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों का पालन कराने के लिये प्रतिबद्ध है। इसलिए नई व्यवस्था को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के लिए उच्चाधिकारियों की भी मदद ली जायेगी। साथ ही प्रचार प्रसार भी कराया जाएगा, ताकि लोगों को पहले इस नियम का पता चल सके। - विशाल यादव, सीओ ट्रैफिक 
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