हापुड़। गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव निवासी 12 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
पीड़िता की मां ने थाना गढ़मुक्तेश्वर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि दो अगस्त 2023 की रात करीब 12 बजे उनकी 12 वर्षीय पुत्री घर के आंगन में सो रही थी। तभी मुकेश नाम का युवक दीवार फांदकर घर में घुस आया। आरोपी ने उनकी सोती हुई पुत्री के साथ छोड़छाड़ की। बच्ची के शोर मचाने पर परिजनों की आंख खुल गई। मामले में न्यायाधीश ने मुकेश को दोषी मनाते हुए सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।