हापुड़। न्यायालय ने लूट की योजना बनाने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पिलखुवा पुलिस ने 23 अक्तूबर 2025 को लूट की योजना बनाने के आरोप में छिद्दापुरी रोड निवासी कमरूद्दीन को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए अभियुक्त कमरुद्दनी को सात वर्ष के साधारण कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।