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Hapur News: रजिस्ट्री में आधार के साथ पैन कार्ड हुआ अनिवार्य

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गढ़मुक्तेश्वर। राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए शासन ने प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। अब किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम लागू होने के बाद बिना पैन या आधार के रजिस्ट्री कराने पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा के निर्देश पर प्रदेश के सभी निबंधन और उप-निबंधक कार्यालयों में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। शासन का स्पष्ट मानना है कि आधार और पैन कार्ड की अनिवार्यता से संपत्ति लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने में भी प्रशासन को मदद मिलेगी।
गढ़ उप निबंधन कार्यालय में रोजाना कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां क्रेता या विक्रेता के पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इससे बैनामों में देरी हो रही है और लोगों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। गढ़ के सब रजिस्ट्रार राहुल शर्मा ने बताया कि शासन के नए निर्देशों के अनुसार अब किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री में आधार और पैन कार्ड दोनों दस्तावेज अनिवार्य कर दिए गए हैं।
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कहा कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता के दृष्टिगत लिया गया है। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि रजिस्ट्री के लिए आने से पहले अपने दस्तावेज पूरे करा लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। सब रजिस्ट्रार ने कहा कि यह व्यवस्था स्थायी है, इसलिए भूमि क्रय-विक्रय करने वाले लोग समय रहते पैन कार्ड बनवाकर अपने दस्तावेज पूरे कर लें, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके।
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