एडीएम ने की पार्टी प्रतिनिधियों के साथ बैठक
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चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा शनिवार को राजनीतिक दलों को नामांकन के संबंध में जानकारी दी गई। नामांकन के दौरान कक्ष में अफरातफरी का माहौल न हो, इसके लिए प्रत्याशी के साथ केवल तीन लोगों को ही अंदर आने की अनुमति होगी।
कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में एडीएम रजनीश राय ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में नामांकन से पूर्व की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी की ओर से जो दस्तावेज जमा होंगे, वह फैक्स व ई-मेल के माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
नामांकन भरते समय रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होंगे। कोई भी जनसभा या बैठक करने से पहले रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यदि रजिस्टर्ड पार्टी है तो उसके लिए एक प्रस्तावक जमा होगा और अन्य पार्टियों के लिए 10 प्रस्तावक देने होंगे।
जनसभा में कितना पैसा खर्च किया है, उसका हिसाब भी देना होगा। एडीएम ने कहा कि प्रत्याशी को अपना चुनाव कार्यालय खोलने के लिए भी अनुमति लेनी होगी और उस पर चार गुना आठ फिट का बैनर व दो गुना तीन फिट साइज का ही झंडा लगाने की अनुमति है।
एक प्रत्याशी अधिकतम तीन गाड़ियों की अनुमति ले सकता है और वह भी चुनाव कार्यालय के 100 मीटर के दायरे के बाहर ही खड़ी होंगी। उन्होंने बताया कि नामांकन के लिए सामान्य प्रत्याशियों को दस हजार रुपये की धनराशि चालान के रूप में जमा करानी होगी।
एससी व एसटी जाति को पांच हजार रुपये फीस जमा करनी होगी। अधिकतम जानकारी के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत सॉफ्टवेयर सुविधा व समाधान पर लॉगिन कर सकते हैं।
ईसीआई पर भी सभी जानकारी उपलब्ध है। बैठक में एसडीएम, सहायक निर्वाचन अधिकारी श्रवण कुमार सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।