संवाद न्यूज एजेंसी
हापुड़। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने छात्रा के साथ छेड़छाड़, अश्लील बातें करना, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को एक वर्ष पांच माह की सजा के साथ छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
31 मई 2022 को थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया कि उसकी पुत्री बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है और कालेज से घर वापस लौट रही थी। रास्ते में गांव बदरखा के तालिब ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर गालियां और जान से मारने की धमकी दी। पुत्री ने घर आकर अपने पिता को सारी बात बताई, जिसके बाद थाना गढ़मुक्तेश्वर में मुकदमा दर्ज हुआ था।
न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट गढ़मुक्तेश्वर पारूल कुमारी ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक वर्ष पांच माह की सजा सुनाई गई है। छह हजार जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त एक माह की सजा भुगतनी होगी।