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Hapur News: पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Sat, 21 Dec 2024 10:25 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
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हापुड़। पिलखुवा थाना क्षेत्र के गांव सिखैड़ा में शर्मीनजहां की हत्या के मामले में करीब ढ़ाई वर्ष की सुनाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने शनिवार को निर्णय सुनाया। जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने आरोपी पति सुहैल को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, मामले के अन्य दो आरोपियों को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।
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धौलाना थाना क्षेत्र के गांव शेखपुर खिचरा निवासी इशरार खां ने कोतवाली पिलखुवा में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। जिसमें कहा कि उसने अपनी पुत्री शर्मीनजहां की शादी गांव सिखैड़ा कोतवाली पिलखुवा निवासी सुहैल से मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार की थी। शादी में उनके द्वारा काफी दान-दहेज दिया गया था। लेकिन उनकी पुत्री शर्मीनजहां के ससुराल वाले शादी में दिए गए दान दहेज से खुश नहीं थे।

जिसके चलते उनकी पुत्री का पति सुहैल व अन्य सुसराल पक्ष के लोग कम दहेज का ताना देते रहते थे। सुसराल पक्ष के लोग उसकी पुत्री के साथ आए दिन मारपीट भी करते थे। जिसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई। लेकिन इस सबके बाद भी सुसराल पक्ष के लोग प्रताड़ित करते रहे।
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17 मई 2022 की सुबह उन्हें अपनी पुत्री के सुसराल के एक पड़ोसी का फोन आया। जिसने बताया कि तुम्हारी पुत्री शर्मीनजहां को फांसी देकर मार दिया है। जिस पर वह पुत्री के ससुराल पहुंचे तो पाया कि उनकी पुत्री मृतक अवस्था में चारपाई पर पड़ी हुई है।

पुलिस ने पति सुहैल, ससुर कलुवा उर्फ हनीफ व सास बसगरी के खिलाफ दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने आरोपी पति को सजा सुनाई। वहीं मामले के अन्य आरोपी ससुर कलुवा उर्फ हनीफ व सास बसगरी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।



मिथ्या साक्ष्य देने वाले गवाहों पर चलेगा मुकदमा -

मामले के गवाह इसरार, इस्तकार व कुर्बान पक्ष द्रोही हो गए थे। जिस पर न्यायालय ने कहा कि इन सभी ने कोर्ट में मिथ्या साक्ष्य दिए हैं। इसलिए इन सभी पर वाद दायर किया जाए। जिसके लिए इन सभी को नोटिस जारी किए गए।
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