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नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल का कारवास

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नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल का कारावास
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हापुड़। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी को दोषी माना। कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 28 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक पोक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि सात नवंबर 2015 को थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर दी थी। उसने बताया कि उसकी 14 वर्षीय वर्षीय भांजी खेत में थी। इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी थी। खोजबीन के बाद पता चला कि गांव मतनौरा निवासी राजकुमार व रवि उसकी भांजी का अपहरण कर ले गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। पुलिस जांच में सामने आया कि रवि ने भांजी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट श्वेता दीक्षित ने सुनवाई शुरू की थी। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने रवि को दोषी मानते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास व 28 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि नाबालिग के माता-पिता को देय होगी। इसके अलावा पीड़िता के पुर्नवास के लिए एक लाख रुपये की धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा देय होगी। दोषी को जेल भेज दिया गया है।
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