कूड़ा जलाने पर 20 फैक्टरियों पर लगा 25 लाख का जुर्माना
धौलाना। धौलाना औद्योगिक क्षेत्र यूपीएसआईडीसी में कूड़ा व अवशेष जलाने वाली बीस फैक्टरियों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग ने सभी फैक्टरियों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
मसूरी- गुलावठी मार्ग स्थित औद्योगिक क्षेत्र में बैट्री रीसाइक्लिंग करने वाली बीस फैक्टरी रजिस्टर्ड हैं। इनसे निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ और कूड़ा हवा को जहरीली और जानलेवा बना रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत पाया गया कि जगह-जगह कूड़े के ढेर में लगी आग से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था। जिसके चलते औद्योगिक क्षेत्र की आबोहवा जहरीली और जानलेवा हो रही है। जिला पंचायत द्वारा सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण फैलता है। बैट्री रीसाइक्लिंग करने वाली इन फैक्टरियों पर सवा-सवा लाख रुपये का जुर्माना किया है। क्षेत्रीय अधिकारी उत्सव शर्मा ने बताया कि जिला पंचायत को पत्र लिखकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए कहा है। वही पीवी मेटल्स, रीसाईकलर, शाहजहां मेटल, अभी मेटल्स, एजी इंटरप्राइजेज, किंग मेटल्स, आर के मेटल्स, श्री बालाजी इंटरप्राइजेज, एएस इंटरप्राइजेज, श्री गणेश मेटल्स, सिद्धार्थ मेटल्स, आरएलबी मेटल्स, आरवी इंटरप्राइजेज, हयात रीसाइकल्स, सतगुरु मेटल्स, वरदान केमिकल उद्योग, विशाल मेटल्स उद्योग, अंकित इंटरप्राइजेज, भगवती इंड्रस्ट्रीज, हिन्दुस्तान मेटल्स से यह जुर्माना वसूला जाएगा।