हत्या के मामले में आठ को आजीवन कारावास
हापुड़। हत्या के मामले में आठ आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी प्रथम राखी चौहान ने दोषी पाया है। दोषियों को आजीवन कारावास और तीन दोषियों को 21-21 हजार व पांच दोषियों को 19-19 हजार के अर्थदंड से से दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश त्यागी ने बताया कि पिलखुवा के गांव परतापुर निवासी राजेश पुत्र रतन सिंह ने पिलखुवा कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 16 दिसंबर 2013 को वह अपने भतीजे के साथ मोटरसाइकिल से पिलखुवा से अपने गांव जा रहे थे। मीरापुर-खैरपुर के रास्ते में उनके गांव निवासी आजाद, कलुवा, जावेद, गुलजार, हनीस, आसिफ, ताहिर, जिआऊल सहित दो अज्ञात लोगों ने भतीजे पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने मौके पर ही युवक को गोली मार दी और उस पर चाकुओं से वार कर हत्या कर दी थी। पीड़ित चाचा ने मामले में आठ नामजद सहित दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भिजवाने की कार्रवाई की। उसके बाद मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी प्रथम ने मामले में दोनों पक्षों की गवाही प्रक्रिया पूरी कराई। अब मामले में आजाद पुत्र अनीस, असलम पुत्र अनीस, जावेद पुत्र अनीस, गुलजार पुत्र अनीस, ताहिर पुत्र कादिर, अनीस पुत्र जाफर, आसिफ पुत्र जमील, जियाउलहक पुत्र सदीक आठों को दोषी पाया है। दोषियों को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा की सुनाई है। आजाद, गुलजार व असलम को 21-21 हजार व शेष पांच दोषियों को 19-19 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद