सड़कों किनारे से सटे 34 धार्मिक स्थलों का मांगा ब्योरा
हापुड़। सड़क किनारे यातायात में अवरोध का कारण बने कुछ धार्मिक स्थलों का ब्योरा हाईकोर्ट ने शासन से मांगा था। शासन के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने ऐसे 34 स्थानों के संरक्षकों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन संबंधित लोगों से वार्ता के बाद इस संबंध में कुछ निर्णय लेगा।
हाईवे, सड़कों, फुटपाथों और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी रूप में अतिक्रमण कर रहे धार्मिक स्थलों के संबंध में हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने प्रदेश सरकार से ऐसे स्थानों के संबंध में जानकारी मांगी थी। शासन के आदेश पर जिले में भी ऐसे 34 स्थानों का चयन किया गया था। एचपीडीए क्षेत्र के तीन, पीडब्लूडी के छह, नगर पालिका हापुड़ के 20, पिलखुवा नगर पालिका क्षेत्र में ऐसे पांच स्थलों का चयन किया गया था। डीएम अनुज सिंह ने संबंधित विभागों को इस संबंध में 26 मार्च को पत्र जारी करते हुए कार्रवाई के संबंध में प्रगति रिपोर्ट मांगी थी। डीएम के पत्र के बाद सभी विभागों द्वारा ऐसे स्थलों के संरक्षकों और संचालकों को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद से कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध भी जाहिर किया गया था। डीएम अनुज सिंह ने बताया कि नोटिस जारी करना कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार है। कोर्ट ने तीन हिस्सों में जानकारी मांगी थी। जिले में सभी निर्माण 2011 से पहले के हैं, जबकि 2016 से पहले और 2016 के बाद कोई ऐसा निर्माण यहां नहीं हुआ है। इस संबंध में संबंधित स्थलों की कमेटियों के संरक्षकों पदाधिकारियों से वार्ता की जाएगी। आपसी सहमति बनती है तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही कोई कार्रवाई की जाएगी, बाकी को यथावत रखा जाएगा।