फर्जी बैनामा कराने पर तहसीलदार समेत 10 पर मुकदमा
गढ़मुक्तेश्वर। नगर स्थित गुरुद्वारे की भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैनामा कराने के मामले में न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गुरुद्वारा प्रबंधन समिति उपसचिव गुरुमुख सिंह ने बताया कि मोहल्ला उपाध्याय नगर में खसरा संख्या 184/1 व 182/2 में करीब दो बीघा भूमि गुरुद्वारे की संपत्ति है। जिसका उपयोग गुरुद्वारा प्रबंधन समिति द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। 25 मई 2015 में चंद्रशेखर ने फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर जमीन का बैनामा करा लिया। इस संबंध में गढ़ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बावजूद जुलाई 2015 में एक बार फिर दो फर्जी बैनामे कराए गए। पीड़ित का कहना है कि वर्ष 2013 में तैनात तहसीलदार, नायब तहसीलदार और हल्का लेखपालों द्वारा आरोपियों से सांठगांठ कर भूमि की खसरा-खतौनी से गुरुद्वारा समिति का नाम हटाकर नवीन परती के रूप में दर्ज करा दिया। जिसके बाद अनिल कुमार, राजीव निवासी मोहल्ला होलीवाला, नीरज निवासी नक्का कुआं रोड, मनोज कुमार निवासी मोहल्ला घोसियान, संजीव कुमार निवासी मोहल्ला कटरा गुलाम अली अमरोहा, चंद्रशेखर निवासी मंडी चौक गढ़ ने आपस में मिलीभगत कर दो बैनामे करा लिए। इस संबंध में गढ़ कोतवाली में तहरीर दी गई, जिसके बाद एसपी कार्यालय में भी शिकायत भेजी गई। लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी। जिसके चलते उसने न्यायालय में वाद दायर किया।
सीओ पवन कुमार का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और षड़्यंत्र रचने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद