रात में प्रचार करने पर प्रधान पद प्रत्याशी समेत 104 पर केस दर्ज
गढ़मुक्तेश्वर। रात के समय चुनाव प्रचार करने और भीड़ जुटाने पर प्रधान पद प्रत्याशी समेत 104 लोगों के खिलाफ बहादुरगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आचार संहिता समेत कोविड-19 को लेकर जारी गाइड लाइन का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
बहादुरगढ़ एसओ राजीव कुमार बालियान ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इस समय धारा 144 लागू है, जिसमें एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों का बिना अनुमति एकत्र होना दंडनीय अपराध है। वहीं कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शासन द्वारा रात्रि कर्फ्यू भी लगाया हुआ है। जिसमें रात आठ बजे के बाद बिना किसी विशेष कारण घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद भी पंचायत चुनाव में कुछ प्रत्याशी और उनके समर्थक रात के समय भीड़ जुटाकर प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। जिन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस-प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार की रात पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान क्षेत्र के गांव सलौनी में प्रधान पद प्रत्याशी मीना समेत उसका पति दीपक उर्फ प्रेम सिंह, आकाश चौधरी और सुभाष शर्मा रात के समय रात्रि कर्फ्यू समेत धारा 144 का उल्लंघन करते हुए चुनाव प्रचार-प्रसार में लगे हुए थे। जिनके साथ लगभग 100 व्यक्ति भी मौजूद थे। भीड़ होने के चलते कोविड संक्रमण फैलने की भी संभावना प्रबल हो रही थी। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम को देखकर प्रचार में शामिल अन्य व्यक्ति तो भाग निकले, लेकिन चारों आरोपियों को नामजद करते हुए 100 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
-गांव राजपुर में भी प्रत्याशी समेत 20 पर हुई कार्रवाई
सिंभावली थानो के कार्यवाहक थानाध्यक्ष लाखन सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार की रात गश्त के दौरान पुलिस टीम ने रात्रि कफ्र्यू, धारा 144 और महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने पर प्रधान पद प्रत्याशी सलीम समेत उसके 20 साथियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
बोले अधिकारी
कोविड-19 संक्रमण और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी गाइड लाइन का पालन कराने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। गांवों में लगातर गश्त की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। -पवन कुमार, सीओ गढ़
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