खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को अब सस्ती दरों पर अनाज मिलेगा। करीब 175337 परिवारों को जनवरी से इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। शासन ने जिले को 46 हजार कुंतल खाद्यान्न का कोटा आवंटित कर दिया है।
प्रदेश में 24 जिलों समेत हापुड़ में प्रथम चरण में एक जनवरी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया जाना है। इसके तहत जिले के ग्रामीण अंचलों में रहने वाली कुल आबादी में से 79.4 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में रहने वाली कुल आबादी में से 65.4 प्रतिशत परिवारों का इसमें चयन किया गया है।
ग्रामीण अंचल में 8030 अंतोदय कार्ड धारक और 130964 पात्र गृहस्थी, शहरी क्षेत्र में 775 अंतोदय कार्ड धारक और 35568 पात्र गृहस्थी को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। शासन ने जिले को अधिनियम के तहत चयनित उपभोक्ताओं के लिए राशन का 46 हजार कुंतल कोटा आवंटित कर दिया है। खाद्यान्न के दिसंबर माह में जिले में आने की उम्मीद है।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शासन ने जिले के लिए खाद्यान्न आवंटित कर दिया है। इसके आने पर कोटेदारों को इसका वितरण कर दिया जाएगा।- बीसी गौतम जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पांच रुपये प्रति यूनिट खाद्यान्न देना है। शासन से जैसा आदेश मिलेगा उसी के अनुसार आगामी माह में वितरण कर दिया जाएगा। डीएसओ
राशन कार्डों खाद्य सुरक्षा अधिनियम की मोहर लगेगी
हापुड़। जिला पूर्ति अधिकारी आर.एन. यादव ने बताया जिलाधिकारी ने निर्देश दे दिए हैं कि बीडीओ और पूर्ति निर्देशक टीम भेजकर 15 दिसंबर तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र कार्ड धारकों के कार्डों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की मोहर लगाएंगे जिस पर मात्रा और रेट भी लिखे होंगे।