फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hapur News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को चार वर्ष नौ माह की सजा

Mon, 12 Feb 2024 10:10 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
विज्ञापन
विज्ञापन
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष नौ माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि बाबूगढ़ थाना पुलिस ने आनंद पुत्र शाहमल निवासी सुनारों वाली गली ब्रह्मपुरी जिला मेरठ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त आनंद एक सशस्त्र सुसंगठित गिरोह का सदस्य है। गैंग संगठित होकर अवैध शस्त्रों के बल पर क्षेत्र में भय व आतंक पैदा कर लूट व चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध धन संचय करता है। आमजन में उक्त गैंग को लेकर भय व आतंक है। जिसके चलते कोई भी उक्त गैंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने व गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जिसके चलते ही पुलिस ने उक्त मुकदमा दर्ज किया है। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपी आनंद को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए चार वर्ष नौ माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें