अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नकली शराब बनाने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी वर्ष 2012 में बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सेहल में नकली शराब बनाता हुआ पकड़ा गया था।
नकली शराब की बनाने की सूचना पर जांच को गई टीम पर आरोपी ने जानलेवा हमला भी किया था। आजीवन कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है।
शासकीय अधिवक्ता सीएस यादव ने बताया कि 06 नवंबर 2012 को आबकारी निरीक्षक कुंवर विशाल भारती को सूचना मिली थी कि बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सेहल में करणवीर अपनी ट्यूबवैल पर जहरीला केमिकल मिलाकर शराब बना रहा था।
सूचना पर आबकारी विभाग की टीम लाव पहुंची तो आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ। कुछ ही देर में वह ग्रामीणों व महिलाओं के साथ मौके पर पहुंचा और आबकारी टीम पर हमला बोल दिया। साथ ही टीम की गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी।
इस घटना का मामला आबकारी निरीक्षक कुंवर विशाल भारती ने विभिन्न धाराओं में बहादुरगढ़ थाने में दर्ज कराया था।
शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक चंद्रपाल द्वितीय ने आरोपी करणवीर को दोषी पाया। जिसके बाद उसे आजीवन कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। सजा के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।