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रुपये हड़पने के मामले में न्यायालय ने दिये दोबारा जांच के आदेश

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रुपये हड़पने के मामले में की होगी दोबारा जांच
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हापुड़। नगर की शिवलोक कालोनी निवासी एक व्यक्ति द्वारा प्रापर्टी डीलर पर धोखाधड़ी से 52 लाख रुपये हड़पने और मारपीट करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोबारा विवेचना करने का आदेश दिया है।
मोहल्ला शिवलोक कालोनी निवासी अजय कुमार शर्मा ने बताया कि उनके घर पर एक प्रापर्टी डीलर का आना-जाना था। कुछ वर्ष पहले उन्होंने 52 लाख रुपये कुछ समय के लिए उसे उधार दिए थे। समय पूरा होने पर जब पीड़ित ने उक्त व्यक्ति से रुपये की मांग की तो डीलर ने जमीन देने का आश्वासन देकर उन्हें टरका दिया। आरोप है कि चार दिसंबर 2017 को प्रापर्टी डीलर जबरन पीड़ित के घर में घुस आया और कनपटी पर तमंचा रखकर मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़ित के साथ मारपीट कर दी। इसपर पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली।
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पीड़ित ने आरोप लगाया है कि इस मामले में जांच अधिकारी ने बिना जांच करे ही फाइल रिपोर्ट लगा दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद रफी ने कोतवाली पुलिस को मामले की दोबारा विवेचना किसी सक्षम अधिकारी से कराकर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है।

न्यायालय ने दिया आदेश, प्रॉपर्टी डीलर ने लिए थे 52 लाख उधार
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