गढ़मुक्तेश्वर। उच्च न्यायालय ने जाति विशेष को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले पोस्टर-बैनर, वाहनों पर लिखे स्लोगन और सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक लगा दी है। इसे लेकर पुलिस-प्रशासन सतर्क हो गया है। शनिवार को क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में लगे होर्डिंग और बोर्ड पर पुलिस ने पेंट कराते हुए लोगों से जाति धर्म न लिखने की अपील की है।
सीओ स्तुति सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह सार्वजनिक स्थलों, वाहनों या सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी किसी भी गतिविधि से परहेज करें, जिससे सामाजिक सौहार्द पर आंच आए। अगर कोई भी व्यक्ति अपने वाहन पर किसी जाति विशेष को दर्शाने वाला स्लोगन, चिन्ह या शब्द लिखवाता है तो उसके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही थानों में एनसीआरबी और सीसीटीएनएस प्रणाली में भी जाति अंकन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। किसी रैली या सम्मेलन में जातिगत भावनाओं को उकसाने पर कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति किसी जाति विशेष को लेकर भड़काऊ या अपमानजनक पोस्ट करता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान शुक्रवार को पुलिस ने विभिन्न गांवों के बाहर लगे जाति लिखे बोर्ड को पेंट से पुतवा दिया है।