शुल्क निर्धारण को लेकर निजी स्कूल नहीं करेंगे मनमानी
हापुड़। शुल्क निर्धारण को लेकर अब निजी स्कूल मनमानी नहीं कर सकेंगे। डीएम की अध्यक्षता में सोमवार को जिला मुख्यालय पर सीबीएसई/आईसीएसई बोर्ड से संबंधित स्कूलों के संचालक/प्रधानाचार्यों की बैठक होगी। उधर जिला शुल्क नियामक समिति का गठन हो गया है, जो विद्यालयों के शुल्क का निर्धारण करेगी।
छात्रों से 20 हजार से अधिक वार्षिक फीस लेने वाले स्कूलों पर लगाम कसने को शासन ने शुल्क निर्धारण अध्यादेश बनाया था। विद्यालयों को शुल्क निर्धारण करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अनेक विद्यालयों ने इसे सिर्फ अध्यादेश होने की बात कह मानने से इंकार कर दिया था, अब अध्यादेश के स्थान पर शुल्क निर्धारण अधिनियिम (एक्ट) बन गया है।
इसी क्रम में शासन के निर्देश पर सोमवार को जिला मुख्यालय पर सुबह 11 बजे डीएम की अध्यक्षता में सीबीएसई/आईसीएसई बोर्ड से संबंध स्कूलों के संचालक/प्रधानाचार्यों की बैठक होगी। प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी कर, वर्ष 2018-19 का शुल्क निर्धारण चार्ट आय व्यय लेखा सहित लेकर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक गजेंद्र कुमार ने बताया कि जिला शुल्क नियामक समिति का गठन हो चुका है। विद्यालयों से प्राप्त शुल्क निर्धारण चार्ट के आधार पर जल्द ही फीस का निर्धारण भी कराया जाएगा। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले प्रधानाचार्यों के खिलाफ कार्रवाई होगी।