हापुड़। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पिछले तीन साल में 224 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर वाहन चालकों की लापरवाही देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद शासन ने भी अब तीन बार से अधिक चालान होने पर डीएल निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
सड़कपर वाहन चलाने के लिए नियम निर्धारित हैं, इनका पालन करने की शर्त पर ही परिवहन विभाग लाइसेंस जारी करता है। लेकिन लाइसेंस लेने के बाद भी लोग नियमों को तोड़ने में परहेज नहीं करते हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन में की गई कार्रवाई के आधार पर परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता निर्धारित करता है। पिछले तीन वर्ष में बार-बार नियम तोड़ने वाले 224 वाहन चालकों का डीएल तीन माह के लिए निलंबित भी किया गया। इसमें ओवरलोडिंग के मामले सबसे अधिक हैं। जबकि तेज गति व शराब पीकर वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने और व्यवसायिक वाहनों में यात्रियों को ले जाने पर भी कार्रवाई हुई है।
वर्ष निलंबित लाइसेंस की संख्या
2021 95
2022 74
2023 55
यातायात माह में भी नहीं सुधरे वाहन चालक
जिले में यातायात माह के तहत खूब चालान किए गए है। जिले भर में कुल 7175 वाहनों के चालान काटे गए और 102 वाहनों को सीज किया गया। सबसे अधिक चालान हेलमेट न पहनने वालों के हुए। ऐसे 1850 लोगों के चालान हुए। जबकि बिना लाइसेंस के 1140 लोगों के चालान हुए। जबकि इस दौरान जुर्माना भी वसूला गया। पुलिस ने पूरे माह में 2.80 लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला।
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
एआरटीओ प्रवर्तन रमेश कुमार चौबे का कहना है कि यातायात नियमों का पालन करने के लिए विभाग द्वारा समय समय पर चालकों को जागरूक किया जाता है। साथ ही अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, जो आगे भी जारी रहेगी।