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गैंगरेप पीड़िता की फरियाद पर कोर्ट से आरोपियों का डीएनए टैस्ट का आदेश

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दुष्कर्म के आरोपियों का होगा डीएनए व नार्को टेस्ट
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हापुड़। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की मांग पर यहां की एक अदालत ने आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया है। वहीं पुलिस ने भी पीड़िता व आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की भी कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को दुष्कर्म पीड़िता एसपी और डीएम कार्यालय पहुंची जहां उसने दोषियों पर कार्रवाई कराने और उनका डीएनए तथा नार्को टेस्ट कराने की मांग उठाई थी।
उल्लेखनीय है कि 28 अप्रैल की दोपहर आरोपियों से तंग आकर पीड़िता ने मुरादाबाद में आत्मदाह का प्रयास किया था जिसमें वह बुरी तरह से झुलस गयी थी। दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती के दौरान उसकी वीडियो वायरल हुई। मामला महिला आयोग के संज्ञान में आने के बाद एसपी हापुड़ के आदेश पर बाबूगढ़ थाने में 16 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
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मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंची दुष्कर्म पीड़िता ने बताया कि 10 साल पहले उसके पिता ने कुछ रुपयों के लालच में हापुड़ निवासी एक व्यक्ति से उसका विवाह करा दिया था। एक साल में पति से तलाक होने के बाद पिता और रिश्ते की बुआ ने उसे बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति को सौंप दिया था।
दूसरे पति ने गांव निवासी एक व्यक्ति से ब्याज पर कुछ रकम उधार ली थी। उधारी न चुकाने पर करीब पांच साल पहले कथित साहूकार ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसका पति उसेे गांव में लोगों के घर का काम कराने के लिए जबरदस्ती भेजता था। जहां अलग अलग लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
आरोप है कि उसकी कोख से इन्हीं आरोपियों में से एक व्यक्ति का बेटा जन्मा है जिसके सबूत के तौर पर वह उक्त बेटा और आरोपी का डीएनए टेस्ट कराने पर जोर दे रही है।
पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह ने बताया कि बाबूगढ़ पुलिस पहले ही आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराने के लिए अदालत में कार्यवाई कर चुकी है। इसी के तहत मंगलवार को अदालत से डीएनए कराने की स्वीकृति मिल गयी है। उन्होंने बताया कि अब बाबूगढ़ थाना पुलिस प्रमुख आरोपियों और पीड़िता से जन्मे बच्चे का डीएनए कराएगी। इसी के बाद सही अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो सकेगी।
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उन्होंने यह भी बताया कि बाबूगढ़ थाना पुलिस को पीड़िता की मांग पर आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने की अदालत से स्वीकृति लिए जाने का भी आदेश दिया गया है। जरूरत पड़ने पर पीड़िता के भी टेस्ट कराए जाएंगे।
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