जलालपुर थानाक्षेत्र के बिलगांव निवासी एक व्यक्ति पर प्राणघातक हमला करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम विजयपाल सिंह ने तीन आरोपियाें को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेष स्वरूप चौरसिया ने बताया कि बीते 20 नवंबर 2007 को शाम पांच बजे बिलगांव निवासी बाबूराम अपने भांजे जयपाल व बेटे देवेंद्र के साथ अपने नलकूप जा रहा था।
तभी रास्ते में पहले से घात लगाकर गांव के ही करिया, बृजेंद्र पुत्रगण भिल्ला यादव व रामकुमार पुत्र नत्थू बैठे थे। जैसे ही उन्हाेंने देवेंद्र को देखा बृजेंद्र ने कहा कि दुश्मन मिल गया जान से मार दो तभी रामकुमार ने अपनी बंदूक करिया को दी। जिससे उसने देवेंद्र के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया। जो उसके पैर में लगा। घटना की रिपोर्ट घायल के पिता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर जलालपुर थाने में 29 जनवरी 2008 को दर्ज कराई। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम विजयपाल सिंह ने तीनों आरोपियो को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 11-11 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना न अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।