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Hamirpur News: गैर इरातदन हत्या के तीन को सात वर्ष का कारावास

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सात साल पहले साइकिल की टक्कर लगने से अधेड़ को मरणासन्न कर दिया था
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संवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुर। थाना व कस्बा सुमेरपुर में मारपीट से घायल अधेड़ की इलाज दौरान मौत के मामले में जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने फैसला सुनाया है।
करीब सात साल पुराने मामले में तीन दोषियों राकेश वर्मा, छोटेलाल व रामाधीन को सात वर्ष का कारावास व प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साइकिल की टक्कर लगने से तीनों आरोपियों ने अधेड़ को पीटकर मरणासन्न कर दिया था। चोट लगने के कारण दूसरे दिन उनकी मौत हो गई।
सुमेरपुर कस्बे के चांद थोक मोहल्ला निवासी अजय कुमार ने 30 दिसंबर 2018 को थाने में तहरीर दी। इसमें बताया कि कस्बा स्थित कांशीराम कॉलोनी निवासी उसके चाचा अशाेक गुप्ता 29 दिसंबर की शाम 6:30 बजे साइकिल से घर लौट रहे थे। रास्ते में चांद थोक मोहल्ला निवासी राकेश वर्मा, छोटे काछी व थोक इमिलिया मोहल्ला निवासी रामाधीन से उनकी साइकिल टकरा गई। इस पर तीनों ने उन्हें डंडों से सिर पर वारकर घायल कर दिया।
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पीछे से वह व पड़ोसी दिनेश कुमार तिवारी बाइक से आ रहे थे। उन्होंने यह देख ललकारा तो तीनों मौके से भाग निकले। घायल चाचा को वह जिला अस्पताल ले गए जहां दूसरे दिन सुबह 5:30 बजे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर चार्ज सीट न्यायालय में पेश की।
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की हड्डी टूटने, बायीं ओर की पांच व दायीं ओर की तीन पसलियां टूटी मिलीं। वहीं, मौत का कारण शरीर में आईं चोटें बताई गई। बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी मान सजा सुनाई।
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