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Hamirpur News: पांच हत्याओं के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

Sat, 31 Jan 2026 12:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
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हमीरपुर। मौदहा में नौ साल पहले हुई पांच हत्याओं के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ कुल 57 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भी तय किया है।
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मामला थाना व कस्बा मौदहा स्थित एक मकान का है, जहां 12 मई 2017 को कृष्णपाल सिंह व उनकी पत्नी कुसमा देवी, बेटी रानी, नातिन आकांक्षा व एक मासूम की हत्या कर दी गई थी। उक्त मामले में 13 मई 2017 को मृतक कृष्णपाल सिंह की बेटी रानी के पुत्र सौरभ सिंह निवासी पीपरी अठगड्यां थाना सिरसा कलार, जिला जालौन की ओर से थाना मौदहा में सूचना दी गई। बताया कि मेरी मां रानी देवी व मेरी बहन आकांक्षा देवी उर्फ रामलली मेरे नाना कृष्णपाल सिंह चंदेल व नानी कुसमा देवी के साथ मोहल्ला कजियाना कस्बा व थाना मौदहा हमीरपुर में रह रही थीं। मेरी बहन की पांच माह की बच्ची भी साथ में थी। मुझे शक है कि मेरे नाना के परिवारीजन जुगुल किशोर निवासी पासुन लेवा थाना सिसोलर हमीरपुर ने अपने साथियों संग मिलकर संपत्ति हड़पने के लालच में सभी की हत्या की है। हत्या के पीछे का कारण बताया कि नाना के कोई लड़का नहीं है। वह लोग नाना की पुश्तैनी जमीन हड़पना चाहते हैं। सौरभ की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच में सामने आया कि संपत्ति हड़पने और लूट के इरादे से आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने विवेचना के दौरान लूटे गए मोबाइल फोन, जेवरात, बैंक पासबुक व एटीएम कार्ड बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान जुगल किशोर की मौत हो गई थी। न्यायाधीश ने आरोपी पुष्पेंद्र सिंह, मूलचंद्र व कामता को दोषी करार दिया। इसमें सामूहिक हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अन्य धाराओं में अलग अलग सजा सुनाते हुए कुल 57 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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