हमीरपुर। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश कीर्तिमाला सिंह ने सजा सुनाई है। उन्होंने फैसला सुनाते हुए दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास के साथ 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
मौदहा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 14 जुलाई 2016 को गांव निवासी बाल अपचारी पर उसकी 15 वर्षीय बेटी को बहलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में जुटी पुलिस ने किशोरी को पाने के बाद उसके न्यायालय में बयान कराए। इसमें उसने दुष्कर्म की बात कही। इस पर पुलिस ने दुष्कर्म, धमकी देने व चार पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ा चार्जशीट न्यायालय में पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई है।