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Hamirpur News: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को तीन साल का कारावास

Sun, 05 Apr 2026 12:45 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
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हमीरपुर। किशोरी से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के 10 साल पुराने मामले में फैसला आया। विशेष न्यायाधीश कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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कुरारा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी ने 23 फरवरी 2016 को थाने में शिकायती पत्र दिया। पुलिस को बताया कि वह शाम छह बजे सरकारी स्कूल के पीछे कूड़ा फेंकने गई थी, तभी गांव का जोगेंद्र आ गया और छेड़छाड़ करते हुए खेतों की ओर ले जाने लगा। उसने विरोध किया तो लात घूंसों से पीटने लगा। रोने चिल्लाने की अवास सुनकर चचेरा भाई व पिता आ गए। तभी आरोपी जान से मरने की धमकी देते हुए भाग गया। पिता के साथ वह थाने पहुंची तो पुलिस ने भगा दिया, इसके बाद पीड़िता ने एसपी से शिकायत की थी। एसपी के आदेश पर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद किशोरी के 164 के बयान दर्ज हुए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश कीर्ति माला सिंह ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए छेड़खानी, पॉक्सो में तीन साल व मारपीट में एक साल की सजा के साथ कुल 15 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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