हमीरपुर। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने बृहस्पतिवार को मौसेरी बहन की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी अजय को दोषी करार दिया। आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
नाबालिग के पिता ने एक मई 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल 2018 को दोपहर एक बजे उनका मौसेरा साला अजय घर आया था। उस समय वे रिश्तेदारी में बाहर गए हुए थे। घर पर उनकी पत्नी और करीब 11 वर्षीय पुत्री मौजूद थीं। आरोप है कि रात में आरोपी ने महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने नाबालिग से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पीड़िता को थप्पड़ मारा और जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़िता ने मां को पूरी जानकारी दी।
मां की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप पत्र दाखिल होने पर अदालत ने अजय को दोषी ठहराया। उसे दुष्कर्म में 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया गया। अन्य धाराओं (323, 506) में भी एक साथ ही सजा व 1000 रुपये जुर्माना लगाया गया। सभी सजाओं के साथ चलेंगी।