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दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज

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हमीरपुर। दहेज उत्पीड़न के चलते विवाहिता की मौत के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) गीतांजलि गर्ग ने पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार तिवारी व रामबाबू अवस्थी ने बताया कि शहर के कांशीराम कालोनी की सुधा द्विवेदी ने बेटी राखी की पहली शादी कालपी (जालौन) में की थी। एक पुत्री का जन्म हुआ लेकिन पति का निधन हो गया। इसके बाद राखी व नातिन मायके में रहने लगीं। 19 अप्रैल 2019 को पुत्री की दूसरी शादी अमित कुमार मिश्रा (निवासी मूसानगर जिला कानपुर देहात) के साथ की। शादी के बाद से ही ससुर राम किशोर, सास ममता, पति अमित कुमार, देवर ललित, अजीत, सुमित व ननद गोल्डी दहेज में नकद एक लाख रुपये और लाने की मांग करने लगे।
मांग पूरी न होने पर उत्पीड़न करने लगे। इसके बाद राखी की एक दिन असामान्य परिस्थितियों में मौत हो गई। मां की तहरीर पर पति व अन्य ससुरालीजन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार जेल भेज दिया। सोमवार को आरोपी पति की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीतांजलि गर्ग ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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