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दहेज लोभी दो पतियों की जमानत अर्जी खारिज

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हमीरपुर। दहेज मांगने के मामले में एक जगह पत्नी को फंदे पर लटकाकर मार डालने व दूसरी जगह उत्पीड़न करने की अलग-अलग घटनाओं में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) गीतांजलि गर्ग ने दोनों पतियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि राठ थाना के ददरी निवासी जगदीश साहू ने दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि पिछले एक जून को उनकी पौत्री क्रांति की जखेड़ी निवासी पति स्वदेश, देवर लवकेश, सास सरसुति व ससुर देवकी नंदन ने दहेज की मांग पूरी न होने पर फांसी लगाकर हत्या कर दी। वहीं दूसरे मामले में बताया गया कि शहर कोतवाली के मेरापुर मोहल्ला निवासी रंजना एनसीसी विभाग में कार्यरत हैं। उनकी शादी 16 फरवरी 2020 को जनपद फतेहपुर के थाना मलवां के बरीगोविंदपुर निवासी दिवाकर सिंह के साथ हुई थी।
ससुराल गई तो पति, ससुर रामबली, सास, जेठ रत्नाकर सिंह, जेठानी बबीता, ननद रेनू व बहनोई नरेंद्र दहेज की मांग करने लगे। कहने लगे कि अपना पूरा वेतन दो नहीं तो यहां से नहीं जाने देंगे। आए दिन गाली-गलौज व मारपीट करने पर ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इन दोनों मामलों में जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों आरोपी पति स्वदेश कुुमार व दिवाकर सिंह की याचिका खारिज कर दी।
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