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बिना अनुमति के अवैध होर्डिंग्स लगायी तो भू- राजस्व की भांति होगी वसूली

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हमीरपुर। शहर में अवैध होर्डिंग्स और बैनर को लेकर डीएम के निर्देश के बाद पालिका ने अभियान चला दिया है। इसी बीच गुरुवार नगर पालिका के ईओ ने अवैध होर्डिंग, बैनर और वॉल पेंटिंग कराने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। कहा कि ऐसा करने वालों से भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।
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दरअसल, अवैध रूप से लगीं होर्डिंग्स, बैनर व वॉलपेंटिंग के खिलाफ अमर उजाला ने खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की है। इसी को संज्ञान में लेकर नगर पालिका ने इन्हें उतारने के लिए अभियान चला रखा है। इसी बीच ईओ संजीव कुमार शाक्य ने कहा कि परिषद की संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम की जानकारी दी है। बताया इसके लिए 28 फरवरी 2015 से नियम लागू है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत इस ठेके की नीलामी खुली बोली के रूप में कराए जाने के लिए प्रकाशन कराया गया। लेकिन, बोली दाताओं के न आने से ठेका नीलामी नहीं हो सकी है। वर्तमान में नगर क्षेत्र में कतिपय लोगों द्वारा होर्डिंग्स, पंफ्लेट, वॉलपेंटिंग आदि कराई जा रही है। यह बिना पालिका के अनुमति एवं बिना शुल्क अदा किए की जा रही है। कहा कि ऐसे लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि नगर पालिका की अनुमति एवं शुल्क जमा किए बगैर यदि कोई होर्डिंग्स, पंफ्लेट व वॉलपेंटिग आदि कराएगा तो उनकी होर्डिंग्स उतारकर पालिका में जमा कर ली जाएगी। साथ ही शुल्क की वसूली भू राजस्व की भांति की जाएगी।
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