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गैंगेस्टर के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास

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हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट अरुण कुमार राय की अदालत ने गैंगस्टर के दोषी को पांच साल की सजा व पांच हजार अर्थदंड लगाया है। वहीं जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक सुमेरपुर शैलेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कर बताया कि 31 दिसंबर 2004 को सिसोलर थानाक्षेत्र के परहेटा गांव निवासी पीड़ित शिवकिशोर मिला, जिसने बताया कि 13 दिसंबर की रात को आरोपी कल्लू यादव, लालाभइया निवासी मुंडेरा व कुरारा थानाक्षेत्र के कंडौर गांव निवासी गणेश यादव फोन पर उन्हें डराया धमकाया व कहा कि अभी तो उन्होंने पैसे लूटे हैं। अगर थाने के ज्यादा चक्कर लगाओगे तो जान से मार देंगे। लोक अभियोजक ने बताया कि तीन लोगों का सक्रिय गिरोह था। जिसमें दो आरोपियों कल्लू यादव व लालाभइया को दो वर्ष पूर्व इसी मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। जबकि तीसरे आरोपी गणेश यादव को शुक्रवार को अदालत ने सजा सुनाई है।
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