हमीरपुर। डकैती कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने शनिवार को हत्या समेत अन्य मामले के पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। महिला को दोष मुक्त कर दिया। घटना के पांच साल बाद दोष साबित हुआ है। इस दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है। 24 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।
राठ कोतवाली क्षेत्र के मवई गांव निवासी चंद्रकरन ने 27 नवंबर को एक शिकायती पत्र दिया था। इसमें बताया था कि 27 नवंबर 2021 को भाई अर्जुन (27) सरोवर (50) व धर्मपाल (42) खेत पर बने मकान पर जानवरों की देखभाल कर रहे थे। इसी दौरान गांव के ही धीरेंद्र, वीरसिंह, अरविंद सभी पुत्र रामकिशोरी के अलावा रामकिशोरी, रामभरत पुत्र बृजलाल, शत्रुघ्न पुत्र रामभरत एवं संपत रानी पत्नी रामकिशोरी ने हसिया व कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि चुनाव के दौरान उसके भाई को पीट दिया था, उसी मामले में समझौता से मना करने पर घटना को अंजाम दिया। हमला में घायल अर्जुन की उरई मेडिकल कॉलेज ले जाते वक्त मौत हो गई थी। उक्त मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की और फिर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। डकैती में कोर्ट में चल रहे मामले में शनिवार को सुनवाई हुई।
न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने सुनवाई के दौरान साक्ष्य, गवाहों के बयानों के आधार पर धीरेंद्र, वीरसिंह, रामकिशोरी, रामभरत व शत्रुघ्न को धारा 147, 148, 307/149, 302/149 व 504,506 मामले में दोषी करार दिया है। वहीं संपत रानी पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए दोषमुक्त कर दिया। वर्ष 2021 के बाद चली सुनवाई के दौरान आरोपी अरविंद की मौत हो चुकी है।