हमीरपुर। शासन के निर्देशानुसार खरीफ सीजन 2026 में रासायनिक उर्वरक निर्धारित दरों एवं जोत के अनुसार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। इसके बिना किसी भी किसान को उर्वरक नहीं मिलेगा।
जिला कृषि अधिकारी डॉ. हरिशंकर ने बताया कि सभी सहकारी व निजी खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को निर्देष दिए गए हैं कि जिन किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई, उन्हें उर्वरक न दिया जाए। साथ ही खतौनी में अंकित भूमि एवं बोई गई फसल के आधार पर ही उर्वरक का विक्रय करें।
प्रतिष्ठान के बाहर रेट बोर्ड एवं स्टाॅक बोर्ड लगाने के साथ-साथ वितरण रजिस्टर में किसान का नाम, पिता का नाम, ग्राम, मोबाइल नंबर एवं क्रय की गई उर्वरक की मात्रा, आधार नंबर, फसल का नाम, भूमि एवं बोई गई फसल आदि का विवरण अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। कहा कि डीएपी व यूरिया उर्वरक की आपूर्ति निरंतर की जा रही है। खरीफ फसलों की बुआई के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है।