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कुरारा थानाक्षेत्र के उमराहट गांव में करीब डेढ़ वर्ष पूर्व दहेज की मांग पूरी न होने पर दंपति ने कुल्हाड़ी से अपनी समधिन की हत्या कर दी थी। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के बाद जनपद न्यायाधीश मोहम्म्द असलम खां ने दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए छह-छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह यादव व मिथलेश कुमार शुक्ल ने बताया जालौन जिले के कालपी थानाक्षेत्र के हीरापुर गांव निवासी मुन्ना त्यागी के पुत्र घनश्याम की शादी जून 2016 को कुरारा के उमराहट गांव में हुई थी। बताया शादी के बाद मुन्ना त्यागी परिवार के साथ लड़के के ससुराल के बगल में आवास बनाकर रहने लगा था।
एक सितंबर 2017 को अभियुक्त मुन्ना त्यागी ने अपनी पत्नी तारावती के साथ पड़ोस में रह रही समधिन मुन्नी के घर जाकर दहेज में 50 हजार रुपये व भैंस की मांग करने लगे। समधिन के मना करने पर दंपति ने उसके साथ गालीगलौज की। इसके बाद मुन्ना त्यागी व तारावती ने समधिन मुन्नी देवी को घर से निकालकर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी।
घटना के समय मृतका की पुत्रियां सुलोचना व जूली मौजूद थी। बेटियों ने घटना की सूचना अपने मामा ज्ञान सिंह निवासी ग्राम संभुई थाना सजेती को दी। सूचना पर पहुंचे मृतका के भाई ज्ञान सिंह ने घटना की रिपोर्ट थाना कुरारा में दर्ज कराई थी। घटना के समय मृतका का पति जयमंगल व दामाद घनश्याम सूरत में थे। मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को जिला न्यायाधीश ने दंपति पर दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास व अर्थदंड लगाया।