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बैंक के शाखा प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस

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हमीरपुर। उपभोक्ता फोरम ने एलआईसी से जारी चेक के भुगतान के मामले में पांच हजार रुपये का जुर्माना इलाहाबाद बैंक सरीला के शाखा प्रबंधक पर लगाया, जिसे जमा नहीं किया गया।
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इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। फोरम के अध्यक्ष ने 25 अगस्त को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया हैं।

उपभोक्ता फोरम में धगवां गांव निवासी मुन्ना खां के परिवाद के मामले में फोरम के अध्यक्ष/न्यायाधीश राम कैलाश ने परिवाद स्वीकार करते हुए विपक्षी को आदेश दिया था कि एलआईसी से जारी चेक 3641 रुपये धनराशि वादी के खाते में जोड़कर प्रविष्टि की जाए।

साथ ही अगर चेक बाउंस हो गई हो तो परिवादी को एक माह में उपलब्ध करा दें। साथ ही विपक्षी के सेवा में कमी किए जाने पर मानसिक एवं आर्थिक क्षति के रूप में पांच हजार रुपये की क्षतिपूर्ति एक माह में अदा करने के निर्देश जारी किए।
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इस निर्णय के संबंध में विपक्षी ने पारित निर्णय को कानूनन गलत बताते हुए आदेश निरस्त करने की याचना की। अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी की ओर से अपील व अनुपालन न किए जाने पर यह अवमानना की श्रेणी में आता है।
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उन्होंने शाखा प्रबंधक के खिलाफ अनुपालन आख्या सहित स्पष्टीकरण देने के लिए 25 अगस्त को फोरम में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

उपभोक्ता फोरम के आदेश का अनुपालन न करने पर कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
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