हमीरपुर। अवमानना मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने सोमवार को लघु सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियंता को दो वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। उपस्थित न होने पर बुधवार को फोरम ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
सुमेरपुर थानाक्षेत्र के पचखुराखुर्द निवासी लल्लू सिंह ने लघु सिंचाई विभाग के जरिये नलकूप की बोरिंग कराई थी। बोरिंग फेल होने पर उसने विभाग में प्रार्थना पत्र देकर बोरिंग कराने की मांग की। विभाग के मना करने पर उसने फोरम में वाद दायर कर दिया।
इस मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को फोरम के अध्यक्ष राम कैलाश व सदस्या हुमैरा फात्मा उस्मानी की पीठ ने लघु सिंचाई विभाग के एक्सईएन विजय शंकर को दो वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
बुधवार को जारी आदेश में एसपी को निर्देशित कर कहा कि फोरम में लंबित निष्पादन वाद लल्लू सिंह बनाम लघु सिंचाई विभाग हमीरपुर के अधिषासी अभियंता विजय शंकर के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-27 के अंतर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र जारी कर 6 जुलाई तक फोरम के समक्ष पेश करने को कहा है।
लघु सिंचाई विभाग के एक्सईएन का मामला
सोमवार को अवमानना में फोरम ने सुनाई थी दो वर्ष कैद की सजा
अमर उजाला ब्यूरो