फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सदर विधायक समेत नौ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

विज्ञापन
विज्ञापन
हमीरपुर। करीब 22 वर्ष पूर्व पांच लोगों की हत्या के मामले में हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा पाए सदर विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत नौ लोगों के खिलाफ सोमवार को अपर सत्र एवं जिला न्यायालय के प्रभारी एडीजे शमशुल हक ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए। कोर्ट ने 13 मई तक दोषियों को गिरफ्तार करने के आदेश पुुलिस कप्तान को दिए हैं।
विज्ञापन


सामूहिक हत्याकांड मामले में सदर विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत 10 दोषियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट से सजा से संबंधित दस्तावेज आने के बाद अपर सत्र एवं जिला न्यायालय कोर्ट दो ने दोषियाें के नाम-पते तस्दीक कर गैर जमानती वारंट तैयार करने के आदेश दिए थेे।

सोमवार को अपर सत्र एवं जिला न्यायालय कोर्ट दो ने गैर जमानती वारंट के आधार पर सभी नौ दोषियाें की गिरफ्तारी के आदेश एसपी कार्यालय को भेजकर 13 मई तक गिरफ्तार कर पेश करने आदेश दिए हैं। एसपी हेमराज मीना ने बताया कि विधायक समेत नौ अभियुक्तों की गिरफ्तारी का पत्र मिल गया है। बताया कि अभियुक्तों को 13 मई तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा।
विज्ञापन


इनके खिलाफ जारी हुए वारंट
सदर विधायक अशोक सिंह चंदेल, रघुवीर सिंह, आशुतोष सिंह डब्बू, उत्तम सिंह, प्रदीप सिंह, झंडू सिंह, साहब सिंह, भान सिंह और नसीम हैं। इसमें झंडू सिंह की मौत हो चुकी है। एक अन्य आरोपी रुक्कू जिला कारागार में निरुद्ध है। रुक्कू ने सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील भी दाखिल कर रखी है।

ये था मामला---
सुभाष बाजार सब्जी मंडी के पास 26 जनवरी 1997 की देर शाम वाहन निकालने के विवाद में सदर विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत अन्य दोषियों ने राकेश शुक्ला, राजेश शुक्ला, अंबुज, वेदनायक और श्रीकांत पांडेय की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। गोलीबारी में राजीव शुक्ला भी घायल हुए थे। राजीव ने मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हाईकोर्ट तक पैरवी कर सभी दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को सामूहिक हत्याकांड में दस को सुनाई थी उम्रकैद की सजा
एक दोषी के खिलाफ बाद में जारी होगा वारंट, 13 मई तक गिरफ्तार करने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें