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हत्या में तीन लोगों को उम्र कैद

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हमीरपुर। पुरानी रंजिश में गोली मारकर हत्या में अपर सत्र न्यायाधीश जी प्रसाद की अदालत ने तीन लोगों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल व विशंभर पाल ने बताया कि सिसोलर थानाक्षेत्र के छानी गांव निवासी पर्यंत सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 12 जून 2003 को शाम साढ़े छह बजे उसका छोटा भाई परशुराम केन नदी में नहाने गया था। उसी समय उसके गांव निवासी घनश्याम उर्फ लाली निषाद, दुबे निषाद, गजराज निषाद, राधे निषाद व रामबाबू नाजायज असलहों से लैस होकर नदी किनारे पहुंचे। पुरानी रंजिश में घनश्याम उर्फ लाली ने उसे गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय परशुराम का साला अर्जुन व भाई निर्भय मौजूद थे। उन्होंने शोर मचाया तो हमलावर भाग गए। घनश्याम उर्फ लाली निषाद की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने विवेचना में राधे का नाम हटा दिया था। दुबे निषाद, गजराज व रामबाबू को हत्या में दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई।
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