हमीरपुर। जिला कारागार के जेल अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि शासन ने कारागार एक्ट में संशोधन किया है। इसके तहत जेल के अंदर कोई बंदी मोबाइल फोन चलाते पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
नए प्रावधान में ऐसे मामलों में दोष सिद्ध होने पर बंदी को तीन से पांच वर्ष तक की सजा व जुर्माना भी हो सकता है। बताया कि इसके पहले जो एक्ट था उसमें दो माह की ही सजा थी। इस अधिसूचना के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग्स लगाकर बंदियों को जागरूक किया जा रहा है। नए जेल एक्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जेल की बैरकों पर भी नजर रखी जा रही है। (संवाद)